राजस्थान बोर्ड में नाम छोटा या लंबा कैसे करें? जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज [2025 Guide]

राजस्थान बोर्ड में नाम छोटा या लंबा कैसे करें? जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज [2025 Guide]

By Abhisheak Kumar

राजस्थान बोर्ड में नाम छोटा या लंबा कैसे करें – अगर आपने राजस्थान बोर्ड से पढ़ाई की है और अपने सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए पूरी जानकारी इस लेख में दी गई है। 

बोर्ड सर्टिफिकेट एक बहुत जरूरी दस्तावेज होता है जो आपके सरकारी योजना और अन्य लाभ के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें नाम को अपडेट करने के लिए अर्थात छोटा या लंबा करने के लिए कुछ खास प्रक्रियाओं का पालन करना होता है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है। 

राजस्थान बोर्ड में नाम छोटा या लंबा कैसे करेंOverview

विषयविवरण
प्रक्रिया का प्रकारनाम छोटा या लंबा करना (RBSE सर्टिफिकेट में)
आवेदन का तरीकाऑफलाइन (RBSE अजमेर कार्यालय)
आवश्यक दस्तावेज़गजट, एफिडेविट, आधार कार्ड, पुरानी मार्कशीट
अनुमानित शुल्क₹500 – ₹1000
समय सीमा1 से 5 साल (पासिंग के बाद)
प्रक्रिया में लगने वाला समय30 से 60 दिन
अंतिम परिणामनया प्रमाणपत्र जारी किया जाता है

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राजस्थान बोर्ड में नाम छोटा या लंबा क्यों करना पड़ता है? 

राजस्थान बोर्ड में नाम को छोटा या लंबा करने के लिए कुछ खास कारण होते हैं जिन्हें नीचे सूचित किया गया है –

  • आप शादी के बाद नाम चेंज कर सकते हैं। 
  • तलाक के बाद नाम बदलने या छोटा करना पड़ता है। धर्म परिवर्तन या किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से भी नाम चेंज करना पड़ता है। 
  • अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड या पासपोर्ट में आपका नाम मैच ना करें तो नाम को अपडेट करना पड़ता है। 
  • इसके अलावा नाम में स्पेलिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक होने के बाद भी उसे बदलना पड़ता है।

नाम छोटा या लंबा करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं 

नाम छोटा या लंबा करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होते हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है –

  • पुराना मार्कशीट 
  • जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक दस्तावेज 
  • गजट या राजपत्र 
  • नाम परिवर्तन का एफिडेविट 
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • गजट कार्यालय को आवेदन पत्र 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर

राजस्थान बोर्ड में नाम परिवर्तन की पात्रता

राजस्थान बोर्ड में अगर आपको नाम चेंज करना है तो कुछ जरूरी पात्रता नीचे दी गई है –

  • नाम सुधार के लिए आवेदन इस छात्र द्वारा किया जा सकता है जिसने राजस्थान बोर्ड से पढ़ाई की हो। 
  • नाम परिवर्तन करने के लिए आपको गजट में अपना नया नाम प्रकाशित करना होगा। 
  • आवेदन की सीमा 1 से 5 साल के भीतर होती है अगर आप 5 साल के बाद नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करेंगे तो विशेष अनुमति के लिए चांसलर या अन्य लोगों से संपर्क करना होगा।
  • राजस्थान बोर्ड सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आपके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 

राजस्थान बोर्ड में नाम छोटा या लंबा करने की पूरी प्रक्रिया 

अगर आपको अपने नाम को चेंज करके उसे छोटा करना है तो गजट प्रकाशित करना होगा जिसकी जानकारी नीचे दी गई है –

सबसे पहले एफिडेविट जारी करें 

आपको किसी स्थानीय कोटिया नोटरी में जाकर एक एफिडेविट जारी करना होगा। इस एफिडेविट में आपको नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी बतानी होगी और किसी वकील की मदद से आप एफिडेविट तैयार कर सकते हैं। इस तरह का एफिडेविट एक दिन के अंदर तैयार हो जाता है और उसकी जेरोक्स आपको गैजेट ऑफिस में जमा करना होता है।

नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें 

इसके बाद आपको नाम परिवर्तन का एक विज्ञापन जारी करना होता है जो किसी स्थानीय भाषा के अखबार और किसी अंग्रेजी भाषा के अखबार में जारी करना होता है। इसके लिए आपके अखबार के प्रशासन कार्यालय में जाना होता है और नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होता है जिसमें अपना पुराना नाम नया नाम और अपना पता बताना होता है। उसके बाद नाम चेंज का विज्ञापन जारी हो जाता है जिसको गजट ऑफिस में जमा करना होता है। 

गजट ऑफिस में आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को जमा करें 

इसके बाद आपको गजट ऑफिस में एक आवेदन पत्र जमा करना होता है जिसमें आने वाली बजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना होता है। आपके ऊपर बताएं सभी जरूरी दस्तावेज को भी जमा करना होता है और इसे एक सीडी में जमा करना होता है। वर्तमान समय में गजट ऑफिस में सभी दस्तावेज को सीडी में जमा किया जा रहा है आपको सभी दस्तावेज के फोटो सीडी में इकट्ठा करके गजट ऑफिस में जमा करना है। आपके दिए हुए दस्तावेज के आधार पर नाम चेंज कर दिया जाएगा। 

गजट डाउनलोड करें और जमा करें 

इसके बाद आपको गजट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और अपना नाम चेंज का गजट पत्रिका डाउनलोड करना है। इस गजट पत्रिका को राजस्थान बोर्ड ऑफिस में जमा करना है और एक आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेज के जेरॉक्स को भी जमा करना है। दिए गए बजट को देखकर आपके सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर दिया जाएगा और एक नया सर्टिफिकेट आपके स्कूल या कॉलेज में भेज दिया जाएगा। आप इसे अपना स्कूल या कॉलेज से जाकर प्राप्त कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। 

ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन का तरीका 

वर्तमान समय में राजस्थान बोर्ड में ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका मौजूद नहीं है। अगर आप ऑनलाइन राजस्थान बोर्ड कि वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इस आवेदन फार्म को भरकर राजस्थान बोर्ड ऑफिस में जमा करना है। 

अगर पूर्ण ऑनलाइन तरीके से आपके घर बैठे अपने राजस्थान बोर्ड सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना है तो इसके लिए आपको हमारी मदद लेनी चाहिए। हमारी वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके आपको हमसे संपर्क करना है उसके बाद हम आपके लिए गजट प्रकाशित करेंगे और आपके दस्तावेज में नाम चेंज करेंगे। हम आपके लिए नाम चेंज करके आपके घर तक नए दस्तावेज डिलीवर करेंगे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। 

नाम चेंज के लिए आवेदन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें 

अगर आप राजस्थान बोर्ड सर्टिफिकेट में नाम चेंज करिए आवेदन करते हैं तो नीचे बताए गए कुछ जरूरी निर्देशों का ध्यान रखें –

  • नाम सही तरीके से और स्पष्ट अक्षरों में आपको लिखना होगा। 
  • सभी दस्तावेजों की सेल्फिश डेट कॉपी भी आपको अपने आवेदन पत्र के साथ जमा करनी है। 
  • आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कटिंग या गलती नहीं होनी चाहिए। 
  • सही मोबाइल नंबर और अपना पता दें ताकि आपसे संपर्क करने में आसानी हो।

नाम छोटा या लंबा करवाने में कितना समय लगता है? 

राजस्थान बोर्ड सर्टिफिकेट में अगर आपको अपना नाम छोटा या लंबा करवाना है तो यह आवेदन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अगर बहुत ही छोटा माइनर मिस्टेक है तो इसे चेंज होने में अधिकतम 30 दिन का वक्त लग जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब आपका सर्टिफिकेट 1 साल पुराना हो। 

अगर आपका सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा पुराना है तब नाम चेंज करने में और अधिक समय लगेगा। इसके अलावा अगर आपको नाम में कोई मेजर चेंज करना है जैसे सरनेम चेंज करना है या फिर पूरे नाम को बदलना है तो ऐसी स्थिति में गजट की जरूरत होती है और 60 से 90 दिन में पूरा नाम बदल जाता है। 

नाम बदलने के बाद क्या करना होता है 

राजस्थान बोर्ड सर्टिफिकेट में जब आपका नाम बदल जाता है तब आपको कुछ खास चीज करनी चाहिए –

  • राजस्थान बोर्ड सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपको अपना पुराना सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज में जमा करना होता है। 
  • जब नाम चेंज करके आता है तब आपको आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक अकाउंट पासपोर्ट जैसे दस्तावेज में अपना नया नाम अपडेट करना होता है। 
  • इसके अलावा आप अपने नए नाम का इस्तेमाल ही आने वाले समय में करेंगे। 
  • इसके अलावा आपको अपना नया सर्टिफिकेट अच्छे से रखना है क्योंकि दोबारा नाम चेंज करने में अधिक परेशानी होगी।

निष्कर्ष

आज किस लेख में हमने आपको बताया कि (राजस्थान बोर्ड में नाम छोटा या लंबा कैसे करें) राजस्थान बोर्ड में नाम छोटा या लंबा करना एक संवेदनशील लेकिन संभव कार्य है। इसमें काफी लंबा वक्त लग सकता है लेकिन अपने दस्तावेज को अपडेट करने के लिए आपको कौन-कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। अगर आपके पास सभी दस्तावेज और आप सही नियमों का ध्यान से पालन करते हैं तो आप आसानी से अपना नाम चेंज कर पाएंगे उम्मीद करते हैं हमारे इस लेख के जरिए आपके नाम चेंज करने से जुड़ी सभी प्रकार के सवालों का जवाब मिला होगा अतः अपने विचार कमेंट में बताना ना भूले। 

Abhisheak Kumar✍️

Written by

Abhisheak Kumar

Content Author at YourDoorStep

मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैंने फिजिक्स में बी.एससी (ऑनर्स) किया है और पिछले कई सालों से "Yourdoorstep" के लिए कंटेंट लिख रहा हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को अलग-अलग दस्तावेज़ बनवाने और उनके सवालों का सही जवाब देने में मदद करता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि आसान हिंदी भाषा में सारी जानकारी देकर लोगों का काम आसान बनाया जाए। मैं अनुभव के साथ सटीक और उपयोगी जानकारी देने पर ध्यान देता हूँ ताकि मेरे कंटेंट से हर पाठक को मदद मिले।

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