
बिहार में एजुकेशन डॉक्गयूमेंट में गजट से नाम कैसे बदलें? पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज़ (2025 गाइड)
बिहार में एजुकेशन डॉक्गयूमेंट में गजट से नाम कैसे बदलें – अगर आप बिहार के नागरिक हैं और घर बैठे अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गजट प्रकाशित करना होगा। वर्तमान समय में नाम चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है और कौन-कौन से जरूरी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है इसकी पूरी जानकारी आज के लेख में बताई गई है। इसके लिए आपको हमारे लेख के साथ अंत तक बने रहना होगा।
बिहार में एजुकेशन डॉक्गयूमेंट में गजट से नाम कैसे बदलें – Overview
| चरण | जरूरी दस्तावेज़ | अनुमानित समय | फीस (लगभग) |
|---|---|---|---|
| शपथ पत्र (Affidavit) बनवाना | आधार कार्ड, पुराना नाम प्रूफ, पासपोर्ट फोटो | 1 दिन | ₹100–₹300 |
| अखबार में विज्ञापन | Affidavit कॉपी, विज्ञापन कंटेंट | 1–2 दिन | ₹300–₹800 |
| आवेदन तैयार करना | भरा हुआ फॉर्म, Affidavit, न्यूज कटिंग | 1 दिन | ₹0 |
| दस्तावेज़ जमा करना | सभी संलग्न दस्तावेज़ | 1–2 दिन | ₹500–₹1500 |
| गजट में नाम प्रकाशित होना | सबमिटेड डॉक्युमेंट्स | 15–30 दिन | — |
| गजट कॉपी प्राप्त करना | आवेदन रसीद | 1–2 दिन | ₹0–₹50 |
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एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज क्यों करना पड़ता है?
एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट मार्कशीट और इस तरह के अन्य दस्तावेज आते हैं। इसे आपके स्कूल या कॉलेज से जारी किया जाता है आमतौर पर इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होती है लेकिन अगर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम गलत हो जाता है तो इसे सही करना बहुत जरूरी होता है।
आप शादी के बाद या तलाक के बाद अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लिंग परिवर्तन या धर्म परिवर्तन की स्थिति में भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट को अपडेट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक किया टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो उसे भी अपडेट करना होता है। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में अपने नाम को चेंज कर सकते हैं।
एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करवाने की पात्रता
अगर आपको बिहार के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो आपको एक निश्चित पात्रता को पूरा करना होगा जिसकी सूची नीचे दी गई है –
- आपको भारत का नागरिक होना होगा और आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- नाम परिवर्तन के लिए आपके पास एक कारण होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
- आपके पास नीचे बताए गए सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
बिहार एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आपके पास बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए।
- आपके पास नाम परिवर्तन का एफिडेविट नाम परिवर्तन का विज्ञापन और गजट कार्यालय को आवेदन पत्र होना चाहिए।
- इसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
नाम चेंज करने के लिए कुछ अन्य जरूरी दस्तावेज
अगर आपको बिहार के एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो आपके पास कुछ अन्य जरूरी दस्तावेज होनी चाहिए –
- शादी के बाद नाम चेंज करने के लिए विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- तलाक के बाद नाम चेंज करने के लिए डाइवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- बच्चों के जन्म के बाद उसके नाम में परिवर्तन करना है तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- किसी बच्चे को अगर आप गोद लेते हैं और उसके नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो एडॉप्शन डीड होना चाहिए।
बिहार में गजट से नाम बदलाव करने की प्रक्रिया
अगर आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो आपको नीचे बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा –
सबसे पहले एफिडेविट जारी करना होगा
सबसे पहले आपको किसी वकील की मदद से एक एफिडेविट बनवाना होगा। आप इसके लिए किसी स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जा सकते हैं वहां आप एक दिन के अंदर अपने एफिडेविट तैयार कर सकते हैं इसमें आपको नाम परिवर्तन से जुड़ी जानकारी बतानी होगी और एक दिन में आपका एफिडेविट तैयार हो जाएगा।
नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें
इसके बाद आपको नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करना है जिसके लिए आप किसी स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। अपने इस विज्ञापन में आपको अपना पुराना नाम नया नाम और नाम परिवर्तन का कारण बताना होगा। इसके बाद आपको अपने विज्ञापन का जरूर अपने पास रखना होगा।
आवेदन पत्र गजट ऑफिस में जमा करें
इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज का फोटो एक सीडी में इकट्ठा करके गजट ऑफिस में जमा करना है। इसके अलावा सभी जरूरी दस्तावेज के जेरॉक्स को एक आवेदन पत्र के साथ गजट ऑफिस में जमा करना है। आप पोस्ट ऑफिस के जरिए अपने सभी दस्तावेज और आवेदन पत्र को गजट ऑफिस भेज सकते हैं। आपके दिए हुए आवेदन पत्र और सभी जरूरी दस्तावेज के आधार पर गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसमें आपसे कुछ फीस भी लिया जाएगा जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट से गजल डाउनलोड करें
उसके बाद आपको गजट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहां से आप अपना गजट डाउनलोड कर सकते हैं। इस गजट को अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड ऑफिस में जमा करना है। इसके बाद आसानी से आपका गजट तैयार हो जाएगा जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑनलाइन बिहार एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की सुविधा
अगर आपके घर बैठे ऑनलाइन बिहार एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना है तो इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करना होगा। हम आपसे कुछ साधारण जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके आधार पर आपको गजट देंगे और उसे गजट को आप अपने यूनिवर्सिटी कार्यालय में या बोर्ड ऑफिस में जमा करेंगे तो उसके आधार पर आपका नाम चेंज किया जाएगा। इस वजह से अगर आप बिना किसी भाग दौड़कर घर बैठे अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमारी गजट सुविधा प्राप्त करें।
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने आपको बताया कि बिहार के नागरिक किस प्रकार आसानी से घर बैठे अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर सकते हैं। आप इसके लिए कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए इसकी पूरी प्रक्रिया ऊपर समझाई गई है। अगर आपको हमारी सुविधा यदि गई जानकारी में किसी भी प्रकार की परेशानी लगती है तो वेबसाइट पर दिए गए संपर्क विकल्प पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें।
Written by
Abhisheak Kumar
Content Author at YourDoorStep
मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैंने फिजिक्स में बी.एससी (ऑनर्स) किया है और पिछले कई सालों से "Yourdoorstep" के लिए कंटेंट लिख रहा हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को अलग-अलग दस्तावेज़ बनवाने और उनके सवालों का सही जवाब देने में मदद करता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि आसान हिंदी भाषा में सारी जानकारी देकर लोगों का काम आसान बनाया जाए। मैं अनुभव के साथ सटीक और उपयोगी जानकारी देने पर ध्यान देता हूँ ताकि मेरे कंटेंट से हर पाठक को मदद मिले।
